सीतापुर। एक वर्ष पूर्व उन्नाव में एक एससी युवक की पुलिस अभिरक्षा में पिटाई के मामले में उन्नाव की अदालत ने अटरिया थानाध्यक्ष के पद और मौजूदा तैनाती स्थल की जानकारी सीतापुर एसपी से मांगी है। अदालत ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश की जानकारी भी दी है।
दरअसल उन्नाव की विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट ने पुलिस अभिरक्षा में एक युवक को पीटने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। उन्नाव की पुरवा कोतवाली इलाके के मोहल्ला पश्चिम टोला निवासी रिंकू का आरोप है कि एक नवंबर 2024 की शाम वह अपने परिजन राजेश के साथ पुरवा कोतवाली के गेट के पास बातचीत कर रहे थे। कोतवाली में तैनात दो सिपाही उनको गाली देते हुए लेकर आए और युवक को पकड़कर कंप्यूटर कक्ष में बंद कर दिया।
आरोप है कि तातकालिक इंस्पेक्टर ने पीड़ित को गालियां दीं, सिपाहियों ने युवक को पीटा था। इसके बाद पीड़ित का शांतिभंग में चालान भी कर दिया गया। उन्नाव कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर राकेश गुप्ता का अब सीतापुर तबादला हो गया है।
पीड़ित ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एससी-एसटी एक्ट की न्यायाधीश कविता मिश्रा ने एससी-एसटी और मारपीट की धारा में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश की कॉपी और संबंधित इंस्पेक्टर की मौजूदा तैनाती आदि की जानकारी सीतापुर के एसपी को पत्र भेजकर मांगी गई है। राकेश गुप्ता मौजूदा समय में अटरिया थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।