सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोनिका दीक्षित द्वारा की गई।
बता दें कि रामकोट थानाक्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी में 28 नवंबर 2010 की सुबह मनीष नाम के एक व्यक्ति की पत्नी संदिग्ध हालातों में जलकर झुलस गई थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका रुचि की मां ने अपने दामाद मनीष के विरुद्ध दहेज में 50 हजार रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद किया था।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए आरोपी मनीष पर दहेज को लेकर पत्नी की हत्या का केस दर्ज किया। न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद सुनवाई के दौरान आए साक्ष्य पर विश्वास करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।