उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष राधेश्याम की अर्जी पर सुनाया निर्णय
सीतापुर। नगर पालिका सीतापुर के अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सीज करने के मामले में उच्च न्यायालय ने राहत दी है। न्यायालय ने जिलाधिकारी के अधिकार सीज करने के आदेश को निरस्त कर दिया है।
मालूम हो कि नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल पर नजूल जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से आवंटन करने का आरोप लगाया गया था। यह जांच में मामला सही पाया गया। इस पर शासन स्तर से नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन उसी के स्तर से लगातार कार्रवाई में विलंब हो रहा था।
इस पर जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने शासन के कार्रवाई आदेश की प्रत्याशा में अध्यक्ष के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्ति किया था।
इसके बाद नपा अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय की शरण ली। जहां पर न्यायालय ने डीएम के आदेश को निरस्त करते हुए अध्यक्ष को राहत दी है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश उपाध्याय का कहना है कि अभी इस मामले में न्यायालय की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है।