सीतापुर। पॉक्सो एक्ट के दोषी को बुधवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। थाना रामकोट के कांशीराम कालोनी निवासी कमल केवट पर वर्ष 2016 में कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। उसपर आरोप था कि उसने एक किशोरी को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14 में चल रही थी। न्यायाधीश ने दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाते हुए 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद