सीतापुर। कोर्ट ने 10 ग्राम स्मैक की बरामदगी के मामले में एक आरोपी को 10 माह के कठोर कारावास व चार हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थानगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौली निवासी इंदेश कुमार को 27 दिसंबर 2017 को सदरपुर थाना क्षेत्र में 10 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश रश्मि सिंह ने आरोपी को घटना के लिए दोषी करार दिया। उसे 10 माह के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी द्वारा की गई। संवाद