फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी ने दुष्कर्म के मामले के सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

बांसी कोतवाली में दर्ज मुकदमे की सुनवाई में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर मुनीर अहमद उर्फ मनीरुल हसन निवासी जमुनी थाना बांसी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें