सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी ने दुष्कर्म के मामले के सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बांसी कोतवाली में दर्ज मुकदमे की सुनवाई में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर मुनीर अहमद उर्फ मनीरुल हसन निवासी जमुनी थाना बांसी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। संवाद