बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने बृहस्पतिवार को मोटरसाइकिल चोरी के दोषी अरुण पासवान को दो वर्ष छह माह की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मोटरसाइकिल चोर अरुण पासवान पुत्र जयराम ग्राम देवभरिया थाना बांसी के कब्जे से तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चोरी की आठ मोटरसाइकिल व तमंचा कारतूस बरामद कर कोतवाली बांसी में केस दर्ज कराया था। विवेचना उपरांत आरोपी अरुण पासवान के विरुद्ध मुकदमे में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
सुनवाई के बाद अभियुक्त अरुण पासवान को दोषी करार कर अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने दो वर्ष छह माह का सश्रम कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह भी आदेश किया कि जेल में बिताई गई अवधि समायोजित होगी। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने किया है।