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Siddharthnagar News: दहेज हत्या के दो दोषियों को 10 साल कैद

Sat, 31 Aug 2024 12:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाई सजा, 60 हजार रुपये लगाए जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी ने दहेज हत्या के दो आरोपियों को शुक्रवार को 10 वर्ष का कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।
नौ सितंबर 2021 को वादिनी किसमाती पत्नी बहरैची ग्राम बड़हर घाट थाना मिश्रौलिया को सूचना मिली कि राजेश, सुमन पत्नी रामसहाय, लालमन निवासी ग्राम गुलरिहा राजा थाना कोतवाली बांसी ने दहेज की लालच में उसकी पुत्री नीतू की हत्या कर दी है।वादिनी अपने ग्राम प्रधान सहित अपने अन्य लोगों को लेकर मौके पर पहुंची और पुत्री के शव को देखी। प्रार्थनापत्र पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा थाना कोतवाली बांसी में दर्ज हुआ।
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विवेचना के उपरांत मुकदमे में आरोपियों के विरुद्ध विवेचक ने दहेज हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने सरकार बनाम राजेश आदि दर्ज कर परीक्षण किया गया। सुनवाई उपरांत शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सत्यप्रकाश आर्य ने अभियुक्त राजेश व सुमन को दहेज हत्या का दोषी करार कर 10 वर्ष का कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। न्यायालय द्वारा मृतका नीतू के माता-पिता को 75 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी पारित किया है। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने किया है।
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