सिद्धार्थनगर। एएसजे, एफटीसी-1 कनिष्क कुमार सिंह की अदालत ने खेसरहा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई दहेज हत्या के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। करही बगही गांव निवासी अजय कुमार को नौ वर्ष के सश्रम कारावास और कैलाशी देवी को सात वर्ष के कारावास की सजा दी गई। दोनों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने लोटन थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई मारपीट और बलवा के मामले में भी फैसला सुनाया। दहला गांव निवासी रामबहाल, सुरेश साहनी और बृजेश साहनी को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने तीनों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।