फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: चोरी की संपत्ति रखने के दो दोषियों को तीन वर्ष का कारावास

Wed, 07 Jun 2023 11:31 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या प्रथम कामेश शुक्ल ने बुधवार एक मामले की सुनवाई करते हुए चोरी का सामान रखने के दो दोषियों को तीन वर्ष का कारावास और पांच- पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सदर थाना में वर्ष 2020-21 में हुई चोरी का सामान रखने के मामले में विजय वर्मा निवासी भीमापार क्रासिंग, गुड्डू उर्फ पांडू उर्फ आफताब सिद्दकी निवासी आजाद नगर थाना सदर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले न्यायालय में चल रहा था। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल प्रभारी जयप्रकाश दुबे की ओर से ऑपरेशन शिकंजा के तहत मामले का पैरवी शुरू कराई गई। समय- समय पर तारीख और गवाहों का बयान कराया गया। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या प्रथम कामेश शुक्ल सुनवाई करते हुए सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को सुनने के बाद दोनों को तीन-तीन साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अधिक सजा काटनी पड़ेगी। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें