सदर थाना क्षेत्र में चार माह पूर्व नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।
सदर थाना क्षेत्र में 19 अपैल 2022 को शाम के समय कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई 14 वर्षीय छात्रा के साथ खजुरिया निवासी मिथुन उर्फ शमशाद ने छेड़खानी की। छात्रा रोते हुए घर आई और परिजनों को जानकारी दी।
पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। न्यायालय में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है। घटना के बाद मात्र चार माह छह दिन में मामले के दोषी को सजा हो गई।