गरीबों को सस्ती कीमत पर हर माह गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की सुरक्षा देने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को जल्द ही जिले में लागू किया जा रहा है। इसके लिए आपूर्ति विभाग ने कार्डधारकों का डाटा जुटाना शुरू कर दिया है। प्रचलित एपीएल, बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारकों में से पात्र परिवारों का चयन कर उन्हें हर माह सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
अध्यादेश लागू होने के बाद सिर्फ उन्हीं परिवारों को ही खाद्यान्न मिल पाएगा, जो इस श्रेणी में शामिल होंगे। जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू करने के लिए जिले को पहले चरण में चुना गया है। इसके लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
फिलहाल सभी राशन कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है। इसी के आधार पर पात्रता पूरी करने वाले लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। राशन विक्रेताओं से संपर्क कर उपभोक्ता शीघ्र ही कार्ड को आधार से लिंक करा लें। वर्ष 2013 में पारित खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को प्रदेश में तीन चरणों में लागू किया जाना है।
पहले चरण में चुने गए 24 जिलों में सिद्धार्थनगर भी शामिल है। शासन का आदेश मिलने के बाद आपूर्ति विभाग ने इस पर अमल की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
इसके तहत मौजूदा समय में प्रचलित सभी कार्डधारकों का विवरण ऑनलाइन किया जा रहा है। नए आवेदन लेकर, कम्प्यूटर में उनकी फीडिंग भी की जाएगी। निर्धारित साफ्टवेयर से छंटनी के बाद खाद्यान्न पाने के लिए दो तरह की पात्रता श्रेणियां तैयार की जाएंगी। वर्तमान के सभी अंत्योदय कार्डधारकों को अंत्योदय श्रेणी में रखा जाना है।
इन्हें प्रति परिवार 35 किग्रा प्रति माह की दर से बांटा जाएगा। दूसरी श्रेणी पात्र गृहस्थ लाभार्थियों की होगी। एपीएल, बीपीएल श्रेणी में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कार्डधारकों को पात्र गृहस्थ लाभार्थियों में सूचीबद्ध किया जाएगा। इन परिवारों के प्रत्येक सदस्य को हर माह 5 किग्रा की दर से कार्ड पर खाद्यान्न मिलेगा।