सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल कठोर कारावास और 10,200 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। शोहरतगढ़ थाना में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अवधेश थाना शोहरतगढ़ को दोषी करार दिया।