सिद्धार्थनगर। सीजेएम अनुभव कटियार ने मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर तीन को जेल में बिताई गई अवधि व प्रत्येक को 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें ढेबरुआ थाने में दर्ज मुकदमे में कृष्ण मुरारी उर्फ कल्लू, अवधेश उर्फ लल्लू पांडेय, नीबर निवासी बरगदवा थाना ढेबरुआ को सजा सुनाई है।