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रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना : आवेदन प्रक्रिया पूरी, पात्र छात्राओं को जल्द मिलेगा लाभ

Thu, 03 Sep 2026 11:15 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने छात्राओं से आवेदन पूरा करने को कहा, 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ
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सिद्धार्थनगर। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत पात्र छात्राओं के आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु ने छात्राओं को अपने आवेदन से संबंधित प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से तीन सितंबर को जारी सूचना में कहा गया है कि पात्र छात्राओं का आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले लंबित आवेदन पूरा कराया जाना जरूरी है।
शासनादेशों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से शीर्ष पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं, जिनका अंतिम सीजीपीए 8.05 है और जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य मेधावी छात्राओं से 10 प्रतिशत कम अंक, यानी अंतिम सीजीपीए 7.05 वाली शहीद परिवारों की पुत्रियों और दिव्यांग व निराश्रित छात्राओं को भी योजना में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय की सूचना के मुताबिक शासन की ओर से निर्धारित श्रेणी में आने वाली छात्राओं का आवेदन विश्वविद्यालय स्तर से कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया तेजी से चल रही है और शासन की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा किया जाना आवश्यक है। ऐसे में जिन पात्र छात्राओं का आवेदन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। वे संबंधित विभाग/महाविद्यालय से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करें।
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विश्वविद्यालय ने संबद्ध विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों और राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कर छात्राओं को अवगत कराने को कहा गया है।
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योजना में ये छात्राएं पात्र
- 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं
- शीर्ष पांच प्रतिशत मेधावी छात्राएं
- सामान्य श्रेणी में अंतिम सीजीपीए 8.05 तक की पात्रता
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम
- उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होना जरूरी
- शहीद परिवारों की पुत्रियां, दिव्यांग और निराश्रित छात्राओं के लिए अलग प्रावधान
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