सिद्धार्थनगर। जेएम बांसी पंकज ने मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मिश्रौलिया थाना में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार के पर पलटराजी देवी पत्नी मिनगुद निवासी पिहलवा थाना मिश्रौलिया को सजा सुनाई।