सिद्धार्थनगर। जेएम बांसी पंकज ने मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए चार को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। मिश्रौलिया थाना में दर्ज मामले में राजाराम निषाद, चांदमती देवी पत्नी राजाराम, सुधा देवी उर्फ सुंद्रावती पत्नी मोहबली, गलोला उर्फ फूलमति देवी पत्नी राजबली निवासी नवेल टोला लोहरन डीह थाना मिश्रौलिया को न्यायालय उठने तक की सजा और प्रत्येक को 750 रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया।