- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सीजेएम न्यायालय ने सुनाया फैसला
विज्ञापन
- दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, नेपाल के कपिलवस्तु जिले का है निवासी
सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर एक साल तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, ढेबरुआ थाने में दर्ज चोरी के मामले में नेपाल के कपिलवस्तु जिले के कृष्णानगर स्थित झंडेनगर निवासी राजेश परिहार उर्फ कांछा के खिलाफ मामला दर्ज था। मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल और ढेबरुआ थाना पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। दो नवंबर 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।