सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट बीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर परसौना निवासी संजय पासवान को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मोहाना थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट बीरेन्द्र कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद उसे दोषी पाया।