सिद्धार्थनगर। लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जनपद न्यायालय, राजस्व और तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। इसमें लोगों के पुराने मामलों को आसानी से निस्तारित किया जाता है।
लोक अदालत से दोनों पक्षों को सहूलियत मिलती है। अधिवक्ताओं का कहना है कि लोक अदालत न्याय को आसान, सुलभ और त्वरित समाधान देता हैं।
इसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है और दोनों पक्षों में सुलह भी होती है, जो उनके संबंधों में भी काफी सुधार होता हैं।
जनपद न्यायालय के विभिन्न न्याय पीठों पर सुलह समझौता के आधार पर शनिवार को सुबह से ही लोक अदालत में लगे मामलों पर सुनवाई की जाएगी। बड़ी संख्या में वादकारी लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक एवं राजस्व संबंधी विवादों को आपसी सहमति से निपटा सकेंगे।