- चोरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर बांसी पुलिस ने की कार्रवाई
बांसी। 16 जनवरी की रात खलीलाबाद मार्ग पर नगर की सीमा पर खड़े ट्रक चोरी होने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बांसी पुलिस ने सात माह बाद प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में बस्ती के मड़वानगर निवासी ट्रक मालिक रामकुमार ने रिपोर्ट दर्ज न होने पर न्यायालय से गुहार लगाई थी।
पीड़ित रामकुमार ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 16 जनवरी 2026 को करीब आठ बजे उसका ड्राइवर मालभाड़े के लिए गाड़ी लेकर मेंहदावल के रास्ते बांसी जा रहा था। करीब रात 9:28 बजे ड्राइवर बांसी के पास आठ नंबर बोरिंग बेलौहा रोड पर पहुंचा कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने ट्रक वहीं खड़ा किया और दवा लेने और खाना खाने के लिए बांसी चला गया। रात करीब 10:41 बजे लौटा तो ट्रक वहां नहीं था। ड्राइवर ने फोन करके मुझे जानकारी दी। रामकुमार ने बताया कि ड्राइवर से पीआरवी को फोन कराया लेकिन नेटवर्क सही न होने से बात नहीं हो पाई। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी ने इधर-उधर तलाश किया लेकिन ट्रक नहीं मिला। थाने पर सूचना देने के लिए गया पर वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
रामकुमार के अनुसार करीब 11:30 बजे रात्रि में घटनास्थल पर वह खुद पहुंचा और ड्राइवर के साथ ट्रक की इधर-उधर तलाश की। उन्होंने लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को पंजीकृत डाक से दी लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में कोतवाली पुलिस बांसी को न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन बांसी ने मुकदमा पंजीकृत कर तफ्तीश करने का आदेश दिया।
इस संबंध में कोतवाल निरीक्षक मृत्युंजय पाठक ने कहा कि मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है।