सिद्धार्थनगर। जोगिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत हरैया में अनियमितता के मामले में निर्वतमान प्रधान को प्रशासक पद से हटाने और वसूली के आदेश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 20 जुलाई को डीएम द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया है।
ग्राम पंचायत हरैया में मनरेगा से कराए गए कार्यों की जांच में अनियमितता पाई गई थी, जिसके बाद प्रशासक अब्दुल कयूम से 28,245 रुपये की वसूली करने और उन्हें प्रशासक पद से हटाने का आदेश दिया था। अब्दुल कयूम द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।