सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने विदेशी अधिनियम के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर सुकांता देवनाथ निवासी पाईकपारा पोस्ट व थाना बघारपाड़ा जनपद जसौर, बांग्लादेश को दो वर्ष चार माह के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी बांग्लादेश का नागरिक है और सीमा पर चेकिंग के दौरान बिना कागजात पाए जाने पर कार्रवाई की गई। मोहाना थाना में दर्ज विदेशी अधिनियम की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने गवाहों साक्ष्यों का आंकलन करने के बाद दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई।