सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और चिल्हिया थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से 21 साल पुराने आयुध अधिनियम के मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ अरुण कुमार ने आरोपी फूलचंद निवासी देवीनगर, थाना चिल्हिया को आयुध अधिनियम की धारा 4/3 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ वर्ष 2005 में चिल्हिया थाने में आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।