सिद्धार्थनगर। जिला मजिस्ट्रेट शिवशरणप्पा जीएन ने त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बिस्कोहर कस्बा निवासी चंदन को उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर किया है। उन्होंने इस अवधि में संबंधित को जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद की पैरवी या उपस्थित आवश्यक हो तो वह संबंधित थाना प्रभारी को पूर्व में सूचित करने के बाद ही जनपद की सीमा में प्रवेश कर न्यायालय में उपस्थित होगा।