सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीष पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इटवा थाना में दर्ज मामले की सुनवाई में आरोपी राम किशोर निवासी रमवापुर उर्फ विशुनपुर थाना इटवा को छेड़खानी और अन्य मामले में दोषी पाया गया। इस मामले में सजा सुनाई गई।