सिद्धार्थनगर। अपर सत्र, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी झांसी जनपद के थाना ककरबई के सिगुवान निवासी राजू को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उसे 65 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जोगिया थाने में तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट आदि धाराओं में केस दर्ज था।