सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने बुधवार को मिलावट के आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
आरोपी सीताराम डुमरियांगज थाना क्षेत्र हल्लौर निवासी है। खाद्य विभाग ने हल्लौर बाजार में सीताराम की दुकान से 23 मार्च 1994 को बेसन का नमूना एकत्र किया था। उसे जांच के लिए भेजा था। जांच के दौरान जन विशेषक ने बेसन में गेहूं व चावल के आटे के साथ मेटालिन यलो मिला पाया था। जो शरीर को काफी क्षति पहुंचाता है। इसी के आरोप में सीताराम के खिलाफ डुमरियागंज थाने में खाद्य निरीक्षक ने केस दर्ज कराया था। संवादए