सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खेसरहा थाना में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार कमलेश दुबे निवासी इमिलिया थाना खेसरहा को पाॅक्सो एक्ट में सात वर्ष का कठोर कारावास व 65 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराए जाने में जिला माॅनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा। संवादु