बांसी। नौ वर्ष पुराने होमगार्ड हत्याकांड में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश बांसी की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने हत्या के दोषी पाए गए सात आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
27 दिसंबर 2017 को पटखौली निवासी रेनू ने तहरीर देकर बताया था कि उनके पति उदयराज मौर्य होमगार्ड थे। 26 दिसंबर 2017 की रात करीब साढ़े 11 बजे वह ड्यूटी के लिए बांसी जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडे से हमला कर उनकी हत्या कर दी।
पुलिस ने राजू मौर्य निवासी धूसड़े सगरा थाना रुधौली (बस्ती), जय श्री मौर्य निवासी जुड़िया थाना त्रिलोकपुर, बिंद्रा, जगदीश, विजय, भोलू निवासी पटखौली और श्याम नारायण उर्फ श्याम प्रकाश, पटेलनगर बांसी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। संवाद