जोगिया। विकास खंड जोगिया के ग्राम सभा नादेपार में पूर्व में तैनात सचिव से ग्राम कटहना निवासी सुधाकर मिश्र ने जनसूचना मांगी थी, लेकिन जनसूचना अधिकारी और अन्य अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। मामला राज्य सूचना आयोग में गया जहां सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी कभी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही सूचना दी। राज्य सूचना आयुक्त नदीम अहमद द्वारा आयोग के आदेश का उल्लंघन और जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने का उल्लंघन माना गया। आयोग द्वारा सचिव मोतीलाल अंकुश पर 25000 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का आदेश दिया। जो उनके वेतन से काटा जाना है। जिला विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को पत्र द्वारा अवगत करवाया कि आयोग के आदेश का पालन करते हुए दिसंबर से सचिव मोतीलाल अंकुश के वेतन से जुर्माना काट कर आयोग में जमा करें। संवाद