- भारतीय पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, पहचान पत्र और यात्रा विवरण अनिवार्य
कपिलवस्तु। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सड़क मार्ग से नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बढ़ती पर्यटक आवाजाही के बीच सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए अब सीमा पर यात्रियों और वाहनों का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य होगा। भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन वैध पासपोर्ट या पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत नेपाल में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को कस्टम विभाग के ऑनलाइन या ऑफलाइन सिस्टम से प्रवेश अनुमति लेनी होगी। सीमा पर पहुंचने पर वाहन में मौजूद यात्रियों की संख्या, उम्र, लिंग, नेपाल में ठहरने की अवधि और भ्रमण स्थलों की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। पर्यटन बोर्ड ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों और वाहनों की नियमित जांच पर भी जोर दिया है।
पर्यटन बोर्ड ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बोर्ड के अनुसार नेपाल की भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम को देखते हुए वाहनों की तकनीकी स्थिति दुरुस्त होनी चाहिए। मुक्तिनाथ जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों (3800 मीटर तक) में जाने वाले यात्रियों को ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्क रहने और आवश्यक चिकित्सकीय सामग्री साथ रखने की सलाह दी गई है।
गाइडलाइन में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति के सम्मान पर भी जोर दिया गया है। निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी कचरा फेंकने पर रोक लगाई गई है। नेपाल में गांजा का सेवन और बिक्री अवैध होने की जानकारी भी पर्यटकों को दी गई है। ट्रेकिंग करने वाले यात्रियों के लिए पंजीकृत गाइड के साथ यात्रा करना अनिवार्य किया गया है।
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नई गाइडलाइन की प्रमुख बातें
- वीजा नहीं, लेकिन पहचान पत्र अनिवार्य
- सीमा पर यात्रा और ठहराव की जानकारी देनी होगी
- यात्रियों और वाहनों की नियमित जांच होगी
- ट्रेकिंग केवल पंजीकृत गाइड के साथ
- भारतीय पर्यटक अधिकतम 5,000 अमेरिकी डॉलर नकद ले जा सकेंगे
- सोना, चांदी और कीमती आभूषणों की घोषणा जरूरी
- पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और स्थानीय संस्कृति का पालन अनिवार्य रहेगा
ये हुए बदलाव
पहले
- भारतीय नागरिक सामान्य पहचान पत्र के आधार पर आसानी से नेपाल प्रवेश कर लेते थे।
- यात्रियों की संख्या, ठहरने की अवधि और यात्रा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य नहीं था।
- सीमा पर वाहन और यात्रियों की जांच अपेक्षाकृत सीमित रहती थी।
- ट्रेकिंग और पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा को लेकर व्यापक सुरक्षा निर्देश नहीं थे।
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अब
- वैध पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र को लेकर स्पष्ट अनिवार्यता तय की गई है।
- सीमा पर यात्रियों, वाहन, ठहराव अवधि और भ्रमण स्थलों का पूरा विवरण देना होगा।
- यात्रियों और वाहनों की नियमित जांच पर जोर दिया गया है।
- ट्रेकिंग के लिए पंजीकृत गाइड के साथ यात्रा अनिवार्य की गई है।
- ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण संबंधी गाइडलाइन