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Siddharthnagar News: गांजे के साथ पकड़े गए अभियुक्त को सजा व जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। अपर जनपद सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने एनडीपीएस एक्ट में जुर्म साबित होने पर सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने गांजे के साथ गिरफ्तार हुए खजुरिया निवासी अजय गुप्ता उर्फ गोठे को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

त्रिलोकपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर रणधीर मिश्रा ने सिद्धार्थनगर थाने पर तहरीर दिया कि वह थाना सिद्धार्थनगर में दर्ज चोरी के मुकदमे की विवेचना के दौरान वांछित अभियुक्त अजय गुप्ता उर्फ गोठे एवं गोपाल वर्मा की गिरफ्तारी को प्रयासरत थे। नौ मार्च 2021 को वह तत्कालीन एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी व तत्कालीन थाना प्रभारी सिद्धार्थनगर इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह के साथ सदर थाना क्षेत्र के मधुबेनिया के पास पहुंचे थे। वहां कपिलवस्तु की तरफ से एक व्यक्ति हाथ में झोला लेकर आते दिखा और उन लोगों को देखते ही पीछे मुड़कर भागने लगा। उसका पीछा करके बीस कदम पर ही उसे पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम अजय गुप्ता उर्फ गोठे बताया। उसके पास एक किलो नौ सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ।
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पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने विचारण करते हुए फर्द बरामदगी, फोरेंसिक लैब रिपोर्ट, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अजय गुप्ता उर्फ गोठे को एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध रूप से गांजा रखने का दोषी पाकर उसको जेल में बिताई गयी अवधि व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट राम सूरत यादव ने किया।
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