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दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना

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दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना
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सिद्धार्थनगर। किशोरी को जान से मारने की धमकी दे दुष्कर्म करने वाले को दस साल कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। दुष्कर्मी का जेल भेज दिया गया। घटना शोहरतगढ़ थानाक्षेत्र के एक गांव में 15 जुलाई 2014 को हुई थी। गांव की 15 वर्षीय किशोरी को गोविंद जान से मारने की धमकी दे कई माह तक उससे दुष्कर्म करता रहा। किशोरी के गर्भ ठहरने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। पीड़िता के माता-पिता उलाहना देने गए तो गोविंद ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़ित पक्ष थाने जा रहा था तो रास्ते में रोककर मारपीट की। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने गोविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से यह केस अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश प्रतिमा ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पीड़ित परिवार ने इंसाफ मिलने पर संतोष व्यक्त किया।
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