सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी की अदालते ने मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर विजय कुमार उर्फ पुत्तन पांडेय को एक साल का साधारण कारावास व 4000 के अर्थदंड से दंहित किया है। इटवा थाना में दर्ज केस की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विजय कुमार उर्फ पुत्तन पांडेय को दोषी पाया गया। संवाद