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फार्मासिस्ट न हुए तो निलंबित होगा लाइसेंस

Sat, 18 Jun 2016 12:06 AM IST
Siddharth Nagar
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 बिना फार्मासिस्ट की मौजूदगी के अब कोई भी दवा की दुकान नहीं खुलेगी। अगर दुकान पर फार्मासिस्ट नहीं मिला तो दवा की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इस संबंध में ड्रग विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। जल्द ही इसके लिए अभियान चलाया जाएगा।
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सभी फुटकर दवा की दुकानों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति का शासनादेश है। मगर अक्सर दुकानों पर फार्मासिस्ट नहीं रहते हैं। ज्यादातर दुकानदारों के लाइसेंस किसी अन्य फार्मासिस्ट के नाम पर लेकर दुकान संचालन की शिकायत मिलती रही है।

इसे गंभीरता से लेते हुए ड्रग विभाग ने अब फार्मासिस्ट की मौजूदगी को हर समय सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। औषधि निरीक्षक बबिता रानी ने बताया कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। सभी दवा विक्रेता दुकान पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी सुनिश्चित कराएं। ऐसा न होने पर उनके लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की संस्तुति कर दी जाएगी।
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नए रेट की दवाओं को रखने का निर्देश ः नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथारिटी ने कई दवाओं के दाम कम किए हैं। ड्रग विभाग ने नए रेट वाली सस्ती दवाओं को दुकान में रखने का निर्देश दिया है। औषधि निरीक्षक बबिता रानी ने बताया कि जिन दवाओं के रेट कम किए गए हैं, दवा विक्रेता उसे ही दुकान में रखें। पुराने रेट की दवाओं को कंपनी को वापस कर दें। उन्होंने निर्देश दिया कि फुटकर दवा कि दुकानों पर लाइसेंस, दवा का रख-रखाव, फ्रिज, क्रय-विक्रय अभिलेख, कैशमेमो पर मरीज का नाम और पता औषधि का नाम, मात्रा, बैच नंबर, एक्सपाइरी डेट का पूरा रिकार्ड रखा जाए। दुकान पर संबंधित लाइसेंस धारक का हस्ताक्षर भी कैशमेमो पर स्पष्ट रूप से रहेगा। कहा कि शासन से निर्देश के तहत जल्द ही दुकानों पर छापेमारी भी की जाएगी।
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