सिद्धार्थनगर। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को एक वर्ष तीन माह के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने सुनवाई करते हुए दोषी सकरी निवासी गोनहाताल थाना गोल्हौरा को 15 माह कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पंकज कुमार का योगदान रहा। संवाद