सिद्धार्थनगर। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शोहरतगढ़ थाना में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर प्रह्लाद निवासी खरगवार को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।