फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अब शॉपिंग माल में बिकेंगे महेंगे ब्रांड के शराब

विज्ञापन
विज्ञापन
अब शॉपिंग माल में बिकेगी महंगी ब्रांड की शराब
विज्ञापन

सजी रहेंगी दुकानें, अपनी मर्जी से शौकीन ले सकेंगे शराब
आबकारी विभाग की ओर से जारी होगा लाइसेंस
नए नियम तहत होगा शॉपिंग माल में बिक्री के लिए होगा लाइसेंस
श्याम सुंदर तिवारी
सिद्धार्थनगर। शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी और महंगे ब्रांड की विदेशी मदिरा का शौक रखने वालों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब शॉपिंग माल में भी शराब बिकेगी। इन लाइसेंसी दुकानों पर अच्छे ब्रांड की शराब बिकेगी। इस संबंध में शासन स्तर से हरी झंडी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
शराब सरकार के राजस्व का अहम स्रोत जरिया है। अभी तक देसी, अंग्रेजी और बियर के ठेके होते थे। मगर नए नियम के तहत अब शॉपिंग मॉल में भी शराब बिक्री का लाइसेंस देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। अब कपड़े व अन्य सामान की तरह से मॉल में महंगे ब्रांड की विदेशी शराब खरीद सकेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग के लाइसेंस जारी होगा। दुकान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आबकारी विभाग के हवाले होगी। माना जा रहा है कि जल्द ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में शॉपिंग मॉल को भी लाइसेंसी जारी करने का निर्णय हुआ है। फिलहाल इस संबंध में अभी तक पत्र जारी नहीं हुआ है। पत्र आने के बाद शासनादेश के अनुसार लाइसेंसी जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
विज्ञापन

दुकानों के लिए यह अनिवार्य होगा
ऐसे मॉल जिनमें ऐसी दुकानें खोली जाएंगी। जहां का न्यूनतम एरिया 10000 वर्ग फिट होना चाहिए। जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट या हाईब्रिड हाइपर मार्केट शामिल हैं। वहीं प्रीमियम रिटेल वेंड में न्यूनतम 500 वर्ग फिट का एरिया अनिवार्य है। इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने तथा और अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्रांड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
वातानुकुलित होगी दुकान
दुकान सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी। जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्रांड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से रखे जाएंगे। मगर परिसर में मदिरा के सेवन की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन

इस ब्रांड की होगी बिक्री
आयातित विदेशी मदिरा ब्रांड बीआईओ, भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच या इससे उच्च श्रेणी के ब्रांड, ब्रांडी, जिन और वाइन के समस्त ब्रांड, वोदका एवं रम के 700 से अधिक अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्रांड। कम से कम 160 या इससे अधिक प्रति 500 एमएल कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली या इसके समतुल्य बीयर ब्रांड बिकेंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें