सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने प्राण घातक हमले के आरोपी साड़ी निवासी कुंवर प्रताप बारी को सशर्त अग्रिम जमानत दी है। घटना 24 फरवरी 2022 को सिद्धार्थनगर थानाक्षेत्र के साड़ी में हुई थी।
सदर थाना क्षेत्र के साड़ी तिराहा निवासी श्यामू वर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि रात 10:30 बजे उसके भाई अजीत वर्मा को विक्रम उर्फ आशुतोष बारी हालमुकाम नेहरू नगर नरकटहा थाना बांसी ने गाली गुप्ता देते हुए लाठी-डंडे से मारा-पीटा। इससे अजीत वर्मा को सिर में गंभीर चोटें आ गईं। शोर सुनकर वह तथा आसपास के लोग आए और बीच-बचाव किया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। परिवार के लोग अजीत वर्मा को जिला अस्पताल ले गए। वहां डाॅक्टर ने इलाज के बाद स्थिति गंभीर देख मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया।
पुलिस ने मारपीट एवं जानमाल की धमकी के आरोप में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान केजीएमयू लखनऊ की चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर सिर पर प्राणघातक चोट की वजह से आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का भी अपराध बढ़ाकर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपी कुंवर प्रताप ने आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर साड़ी निवासी अभियुक्त कुंवर प्रताप बारी को सशर्त अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 75 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।