पिता के हत्यारे को मिली उम्रकैद की सजा
-अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच वर्ष पुराने मामले में सुनाया फैसला, 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। पिता के हत्यारे पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश मो. शफीक ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पथरा थाना क्षेत्र के तुरकौलिया तिवारी निवासी मोहम्मद उमर की एक अप्रैल 2017 की रात किसी बात पर अपने पिता सरातुल्लाह से कहासुनी हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि मोहम्मद उमर ने सरातुल्लाह की गड़ासा मारकर हत्या कर दी। सरातुल्लाह के भाई हयातुल्लाह ने थाना पथरा बाजार में अपने भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दो अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना करके पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने अभियुक्त मोहम्मद उमर को हत्या का दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चन्द्र दुबे ने की है। संवाद