नाबालिग से दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास
त्रिलोकपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में 16 माह पूर्व हुई थी घटना
दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में 16 माह पूर्व नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) राम चंद्र यादव-प्रथम ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
त्रिलोकपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में 19 जुलाई 2018 को दिन में खेत की ओर गई 14 वर्षीय नाबालिग को गांव के ही दो युवक जबरन बगल के गांव के नर्सरी के पास ले गए और जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। बाद दोनों युवक नाबालिक को वहीं छोड़कर फरार हो गए। नाबालिग की पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने शुक्रवार को दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड न देने पर 10 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।