नाबालिग से दुष्कर्म आरोपित को आजीवन कारावास
सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में एक वर्ष पांच माह पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपितों को कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) राम चंद्र यादव-1 ने आरोपित पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
त्रिलोकपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि 23 जून 2018 को खेत में शौच के लिए गई नाबालिग पुत्री (13) के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा मामले में केस दर्जकर विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मामले में पीड़ित के तरफ से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट पवन कुमार कर पाठक ने पक्ष रखा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) राम चंद्र यादव-1 ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के तौर देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। अर्थदंड न देने पर आरोपित को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।