सिद्धार्थनगर। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आजीवन कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर माझिल उर्फ रुपईलाल निवासी महनगा थाना सिद्धार्थनगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराए जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अर्जुन थाना सिद्धार्थनगर का योगदान रहा। संवादा