सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने चोरी के मामले में दाेषी पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ढेबरुआ थाना में दर्ज चोरी के मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने प्रेम पुत्र रामप्रसाद तेली निवासी ग्राम वार्ड नंबर दो कस्बा बढ़नी भटहा मोहल्ला थाना ढ़ेबरुआ को जेल में बिताई गई अवधि व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन थाना ढ़ेबरुआ का योगदान रहा। संवाद