सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश स्वाती आनन्द, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड ने सामूहिक दुष्कर्म के छह बाल अपचारी को बाल संप्रेक्षण गृह में बिताई गई अवधि की सजा, एक-एक पर 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। घटना गोल्हौरा थाना क्षेत्र में हुई थी। गोल्हौरा पुलिस ने छह बाल अपचारी पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज किया था। सभी आरोपी बाल संप्रेक्षण गृह में रखे गए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश स्वाती आनन्द, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा छह बाल अपचारीगण को बाल संप्रेक्षण गृह में बिताई गई अवधि (2 वर्ष 9 माह 12 दिन) तथा प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सजा कराए जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक सुरेन्द्र कुमार तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पंकज कुमार थाना गोल्हौरा का योगदान रहा। संवादो