सिद्धार्थनगर। विकास खंड उसका बाजार के प्राथमिक विद्यालय उटियां में तैनात प्रधानाध्यापक सुनैना गौड़ की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति बीएसए शैलेश कुमार ने निरस्त कर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। कार्रवाई एसटी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के मामले में की गई है। सुगही गांव निवासी सुनैना गौड़ की वर्ष 2010 में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी। चयन एसटी प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ था। शिकायत के बाद जांच कराई गई। सतर्कता समिति की रिपोर्ट पर जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने सात जुलाई 2026 को उनका एसटी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया।
इसके बाद विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया। स्पष्टीकरण में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किए जाने की जानकारी दी। डायट, बांसी की आख्या में भी उनका चयन एसटी कोटे में मेरिट के आधार पर होने की पुष्टि की गई। बीएसए के आदेश के अनुसार निरस्त एसटी प्रमाण पत्र का लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त करने के कारण नियुक्ति विधि की दृष्टि से शून्य है। उनकी नियुक्ति सात जुलाई 2026 से निरस्त करते हुए सेवा से बर्खास्त किया गया है।क