लूट व अन्य अपराध के एक ही थाने में दर्ज चार अलग-अलग मामलों में एक दिन में हुई सजा
भारत से नेपाल तक जरायम की दुनिया में चलता है सिक्का
वर्ष 2011 से 2017 तक था गिरोह का आतंक, उसके बाद नेपाल में जाकर चलाने लगा था गैंग
नेपाल में बैठकर वाहन चोरी, पशु तस्करी और नेपाल से भारत में पहुंचा था मादक पदार्थ
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। भारत से नेपाल तक लूट, चोरी, छिनैती और मादक पदार्थों की तस्करी से जरायम की दुनिया में पांव जमाने वाले राजू इस्माइल गैंग के पांच सदस्यों पर वर्ष 2012 में एक ही थाने में दर्ज चार अलग-अगल मुकदमों में ढाई से पांच-पांच वर्ष तक की सजा हुई है। जिले के टॉप-10 अपराधी की सूची में पहले नंबर पर स्थान बनाने वाले राजू इस्माइल गैंग के सभी सदस्य सलाखों के पीछे हैं। एक के एक बाद मामले में सजा होने से उनकी कमर टूट रही है। पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी बढ़ी तो सजा शुरू हो गई है।
वर्ष 2021 थाना भवानीगंज में दिनांक 12 फरवरी 2012 की रात को शिवमूरत निवासी कांटे खुट मझरतिया थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर को एवं उसके परिजनों को अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर घर में बंद कर दिया। पचास हजार रुपये सहित सोने-चांदी के जेवरात और सामान आदि उठा ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना के दौरान प्रकाश में आने के बाद आरोपियों को पकड़कर सामान बरामद किया था।
इसके अलावा इस गिरोह ने तीन अन्य वारदात की थीं। इसमें अलग-अगल केस दर्ज थे। इसमें जिले के टॉप-10 अपराधी राजू इस्माइल उर्फ छोटका बंजारा के गिरोह द्वारा वारदात करने की बात सामने आई थी। 15 फरवरी 2012 को अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने आदि के संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी ने बलवा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। अवैध असलहा आदि बरामद किया था। सभी चार मुकदमों की विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
इसमें मुकदमा उपरोक्त से संबंधित गवाहों व सबूतों के आधार पर फिरोज मलिक निवासी श्यामपुर थाना भवानीगंज, इस्माइल उर्फ राजू बंजारा पुत्र छोटक बंजारा निवासी भगवानपुर थाना मोहाना, राजमन केवट, निवासी रेहरा थाना डुमरियागंज, साजू निवासी यादव मोहल्ला डुमरियागंज थाना डुमरियागंज एतवार निवासी जगुनवा थाना डुमरियागंज एक मामले में पांच-पांच वर्ष की कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया। दूसरे मुकदमे में इस्माइल उर्फ राजू बंजारा, फिरोज मलिक, राजमन केवट, साजू, एतवार को पांच- पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अवैध असलहा रखने और के मामले में राजमन केवट को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000रुपये का अर्थदंड और अवैध असलहा रखने के मामले में इस्माइल उर्फ राजू बंजारा को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सजा कराए जाने में जिला मॉनीटरिंग सेल, संतोष मिश्र अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार आरक्षी दीपक थाना भवानीगंज का सराहनीय योगदान रहा।
खुली सीमा बढ़ा देती है इनकी चाल
वाहन चोरी करने वाला गिरोह कभी-कभार ही मुख्य मार्गों का सहारा लेता है। नहीं तो वह पगडंडी का सहारा लेता है। बाॅर्डर पार करने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म। वहां काम करने वाले बाइक को लेकर जाते हैं। इसके बाद बेचने के बाद धनराशि भेजते हैं। सीमा खुली न होती तो शायद चोर वाहनों को नेपाल नहीं पहुंचा पाते। कारण यह कि बाॅर्डर पर चेकिंग होती है। ऐसे में वे पकड़ में जरूर आ जाते।
इस्माइल के बाद बंजारा देखता था काम
राजू इस्माइल के पकड़े जाने के बाद राइटहैंड कहे जाने वाला फिरोज बंजारा काम देखने लगा था। एसओजी और पुलिस को बंजारा का इंतजार था। लगभग ढाई माह पहले जैसे ही वह बाॅर्डर पार करके भारतीय क्षेत्र में पहुंचा, मोहाना पुलिस और एसओजी की टीम ने उसे दबोच लिया। उसके कब्जे से चोरी की बाइक मिली थी। वह भारतीय क्षेत्र से चोरी हुई थी।
एनकाउंटर के डर से नेपाल में ली शरण
राजू इस्माइल पर लूट, छिनैती, डकैती, वाहन चोरी, हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला करने सहित 36 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह जिले के टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल है। सूबे में जब भाजपा की सरकार बनी तो अपराधियों का एनकाउंटर शुरू हो गया। एनकाउंटर से बचने के लिए उसने नेपाल को ठिकाना बनाया। देखते ही देखते यहां पर अपराध की दुनिया का बादशाह बनने की ओर आगे बढ़ा। फिर बाइक चोरी, मादक पदार्थ की तस्करी का काम शुरू करवा दिया। इसमें कई लोगों को शामिल किया गया। इधर, पुलिस को उसकी तलाश थी और 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। दिसंबर 2021 में नेपाल से भारतीय क्षेत्र के सड्डा पुल के पास पहुंचते ही तत्कालीन एसओ मोहाना जयप्रकाश दूबे और तत्कालीन एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी की टीम ने उसे दबोच लिया। उसके पास से चरस बरामद हुआ था। पुलिस पर हमला करने के मामले में न्यायालय की ओर से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
मादक पदार्थ के मामले में एक को ढाई वर्ष का कारावास
मोहाना थाना में वर्ष 2022 में मादक पदार्थ के में दर्ज मुकदमे में दोषी को ढाई वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। थाना मोहाना में जिला माॅनीटरिंग सेल व थाना मोहाना पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सिद्धार्थनगर अभियुक्त प्रदीप थापा निवासी शंकरपुर नंबर नौ थाना लुंबिनी जनपद रुपनदेही राष्ट्र नेपाल को ढाई वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा कराए जाने में जिला मॉनीटरिंग सेल, रामसूरत यादव अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी सुरेंद्र कुमार, थाना मोहाना ने पैरवी की है।
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बोले अधिकारी
अपराधियों पर को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। इसके तहत थाना, पुलिस कार्यालय के मॉनिटरिंग सेल और जनपद न्यायालय स्तर पर पुलिस की अलग- अलग टीम लगाई गई। जो मामलों की पैरवी करने के साथ ही गवाहों की गवाही करवा रहे हैं। इससे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल रही है। टॉप-10 अपराधियों को एक साथ कई मामले में एक बार में सजा मिली है।
सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर
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