शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में सीमेंट कंपनी का फर्जीवाड़ा कर की गई थी ठगी
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने डालमिया सीमेंट कंपनी की वेबसाइट में फर्जीवाड़ा करके ग्राहक से पैसे अपने खाते में डलवाकर ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने बिहार जिले के बेगूसराय जनपद थाना चकिया क्षेत्र के अमरपुर निवासी चुन्ना कुमार पासवान पुत्र जय जय राम पासवान की जमानत ख़ारिज कर दी है। आरोपी 26 अगस्त से जेल में बंद है।
मामला शोहरतगढ़ थाने में दर्ज हुआ था। शोहरतगढ़ के जिंदल सप्लायर्स के प्रोपराइटर रवि अग्रवाल ने तहरीर देकर कहा कि उन्होंने सीमेंट की आवश्यकता के लिए डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, वाराणसी के खाते में 13.25 लाख रुपया आरटीजीएस से भेजा था। कुछ कारणवश उनको अब सीमेंट की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी रकम की वापसी की मांग की परंतु अब कंपनी द्वारा उसका रकम वापस नहीं की जा रही है। साथ ही उनसे 2.5 लाख रुपये और मांग रही है। इससे उसे फ्राॅड की आशंका लग रही है।
पुलिस ने डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वाराणसी के खाता के विरुद्ध छल के अपराध में केस दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान चुन्ना पासवान का नाम प्रकाश में आया। वह पंजाब नेशनल बैंक का खाताधारक है जो अन्य साथी आरोपियों के साथ मिलकर डालमिया सीमेंट की वेबसाइट से उसका डेटा एडिटिंग करके अपना खाता नंबर व मोबाइल नंबर डाल दिया। वादी मुकदमा ने जब गूगल से डालमिया सीमेंट का कांटेक्ट नंबर सर्च करके बात की तो वार्ता डालमिया से न होकर आरोपियों से हुई। जिन्होंने छलपूर्वक वादी से 10 अगस्त 2023 को 4.12 लाख 500 रुपये, 11 अगस्त को 4.12 लाख 500 रुपये तथा 14 अगस्त को पांच लाख मिलाकर कुल 13.25 लाख रुपये अपने खाते में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवा लिए।
24 अगस्त 2023 को पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली। जहां एक मोबाइल, आधार कार्ड व एक पासबुक पंजाब नेशनल बैंक का प्राप्त हुआ, पूछताछ में आरोपी ने खाता अपना होना स्वीकार किया। खाते में लेन-देन की बाबत बताया कि कुछ रुपये खुद अपने एटीएम से निकाला तथा शेष रुपये राजन पासवान व ऋषि कुमार के खाते में ट्रांसफर कर दिया। उनका नाम पता तस्दीक करने पर फर्जी मिला।
उसने बताया कि उसके साथ कई लोग हैं। सब मिलकर यह काम करते हैं। पुलिस ने विवेचना के बाद साक्ष्यों के आधार पर छल के अपराध की जगह कपट, कूटरचना, फर्जीवाड़ा, आईटी एक्ट के अपराध में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपी चुन्ना की जमानत सीजेएम न्यायालय से खारिज़ होने के बाद उसने जनपद एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दी